लोक निर्माण विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करतें हुए मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव और मप्र के सीनियर आईएएस अफसर मलय श्रीवास्तव व दो अन्य अधिकारियों को 25-25 हजार के जमानती वारंट से तलब किया है।
ग्वालियर में पदस्थ कर्मचारी की है जिसे 2004 में विभाग ने स्थाई वर्गीकृत तो कर दिया ..लेकिन वेतन का भुगतान दैनिक वेतन भोगी मानकर ही किया। एडवोकेट देवेश शर्मा ने बताया कि याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए न्यूनतम वेंतनमान देने का आदेश दिया गया। इस पर भी जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई। 2018 को लोक अदालत में उसका भी निपटारा हो गया लेकिन सुरेश सिंह को लाभ नहीं मिला। इस पर 2019 में फिर से अवमानना याचिका दायर की गई।